मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties) II fundamental duties in hindi II fundamental duties in hindi essay II maulik kartavya in hindi

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  भारत के नागरिकों के कृत्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51-A में किया गया है. यह प्रावधान 42वें संशोधन में 1976 में सम्मिलित किए गए. संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कत्तर्व्य होगा कि वह :-1.   संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे. 
2.   स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे. 
3.   भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे. 
4.   देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे. 
5.   भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बन्धुत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित मतभेदों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है. 
6.   हमारी मिली-जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परीक्षण करे. 
7.   प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अतर्गत वन, झीलें. नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणीमात्र के प्रति दया भाव रखे. 
8.   वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे. 
9.   सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे. 
10.    व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में
 
   उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाई को छू सके.
यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त कर्त्तव्यों को कानून द्वारा लागू कराया जा सकता है तथा संसद इन कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को न निभाने के लिए कानून द्वारा दण्ड निश्चित कर सकती है. वास्तव कर्त्तव्यों के संविधान में जोड़े जाने को इसलिए भी उचित ठहराया गया है कि उनसे लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है.
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