अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (minorities commission) II minority
commission II minority commission of india II national commission
for minorities upsc II national commission for minorities act, 1992
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II अल्पसंख्यक आयोग इन हिंदी II अल्पसंख्यक
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अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा हेतु जनवरी 1976 में
जनता सरकार ने एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जिसे
बाद में अल्पसंख्यक अधिनियम 1902 (national commission for
minorities act, 1992)द्वारा संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई.
इस आयोग के सात सदस्य हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों
के हितों की रक्षा हेतु किए गए प्रावधानों तथा कानूनों को सक्रिय रूप से लागू करने
की सिफारिश कर सकता है. यह केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों
के अधिकारों और संरक्षण संबंधी प्रावधानों और कानूनों को सक्रिय रूप से
लागू करने की सिफारिश कर सकता है. यह केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों
से संबंधित बनाई गई नीतियों की समीक्षा करता है. यह अल्पसंख्यकों के
अधिकारों व संरक्षण से संबंधी शिकायतों की सुनवाई करता है और
अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले भेद-भाव के संबंधों में शोध और विश्लेषण
करता है. आयोग एक प्रकार से अल्पसंख्यकों के बारे में सूचना प्रदान करने
वाले निकासी केन्द्र के रूप में कार्य करता है और समय-समय पर सरकार को अपनी सिफारिशें
प्रस्तुत करता है.