मौलिक अधिकारों का स्थगन II मौलिक अधिकार II मौलिक अधिकार पर निबंध II maulik adhikar in hindi pdf II maulik adhikar in hindi II Fundamental rights in India II Right To Equality II Article 14 of the Constitution of India II मौलिक अधिकार इन हिंदी

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जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा करता है तो संविधान द्वारा अनुच्छेद के 19 के तहत प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएँ स्वयं स्थगित हो जाती हैं. संकटकाल में किसी भी कानून अथवा कार्यकारिणी के आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के विरुद्ध है. राष्ट्रपति अन्य राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को विशिष्ट आदेशों द्वारा स्थगित कर सकता है परन्तु इन आदेशों की पुष्टि संसद द्वारा की जानी आवश्यक है. यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश समस्त देशा अथवा भारत के किसी भाग में लागू किए जा सकते हैं. मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधानों की कुछ आलोचकों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है परन्तु आम राय यह है कि राष्ट्र के हितों को व्यक्ति के हितों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

विशिष्ट लक्षण (special features),  मौलिक अधिकार का महत्व, मौलिक अधिकार की विशेषता

भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण है :-

1.    यह अधिकतर साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में अधिक पवित्र हैं क्योंकि यह संविधान द्वारा प्राप्त किए गए हैं. 

2.    यह अधिकार असीमित नहीं हैं तथा उन पर उचित प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं. 

3.    इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है तथा उन्हें न्यायालयों के माध्यम से लागू कराया जा सकता है. 

4.    मौलिक अधिकारों को (जिनमें संवैधानिक संरक्षण का अधिकार भी सम्मिलित है) राष्ट्रीय संकट के समय स्थगित किया जा सकता है. 

5.    संविधान द्वारा प्रदान किए गए कुछ अधिकार समाज के कुछ वर्गों को उपलब्ध नहीं हैं. उदारहण के लिए सशस्त्र सेनाओं तथा पुलिस के सदस्यों को राजनैतिक अधिकार उपलब्ध नहीं है. ये अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध नहीं. 

6.    मौलिक अधिकार सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं वे अधिकारों जो नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं सकारात्मक  और नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं. वे अधिकार जो नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं. सकारात्मक माने जाते हैं, नागरिक माने जाते हैं.   


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