निधियाँ (funds) consolidated fund of india in hindi II contingency fund of india II contingency fund of india upsc II how much money is in consolidated fund of india II bharat ki sanchit nidhi II bharat ki akasmik nidhi II akasmik nidhi article II sanchit nidhi article


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भारत की संचित निधि (consolidated fund of india)


यह वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है. इसके अतिरिक्त नए ऋण पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं. इस निधि में से धन केवल संसद की पूर्व अनुमति से खर्च किया जा सकता है. संचितनिधि कोष के विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में वर्णन किया गया है. कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिन्हें संविधान द्वारा संचित निधि पर भारित घोषित किया गया है. यह खर्चे संसद की स्वीकृति के बिना भी संचित निधि से किए जा सकते हैं.

कुछ प्रमुख खर्चे जो संविधान द्वारा संचालित निधि पर भारित घोषित किए गए हैं, इस प्रकार हैं :


1.   रष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और उसके दफ्तर से संबंधित खर्चे. 
2.   भारत सरकार द्वारा अदा किए जाने वाले ऋण. 
3.   सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों व न्यायधीशों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते. 
4.   नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि. 
5.   कोर्ट द्वारा जारी की गई डिक्री (decree) अथवा निर्णय के फलस्वरूप जमा कराने वाली धन राशि. 
6.   वह अन्य खर्चे जो संविधान अथवा संसद द्वारा संचित निधि पर भारित घोषित किए जाएँ. 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना नहीं निकाला जा सकता है.

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